
कोट्टायम: भाजपा नेता पी सी जॉर्ज को शुक्रवार को इस जिले की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में जमानत दे दी। एराट्टुपेटा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जॉर्ज को जमानत दे दी, जिन्होंने सोमवार को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और उसी दिन उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उनकी याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप था। एराट्टुपेटा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला मुस्लिम यूथ लीग के नेता मुहम्मद शिहाब द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जॉर्ज ने धार्मिक नफरत भड़काने वाली टिप्पणी की थी।





